बिलासपुर। सर्विस रिकार्ड गुम होने के आधार पर प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता को बैकडेट में पदोन्नति प्रदान किया गया।
याचिकाकर्ता सरिता शर्मा धमतरी जिला में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद में पदस्थ है। अप्रैल 2023 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई। इस में याचिकाकर्ता का सर्विस रिकार्ड (एसीआर) गुम होना बताकर पदोन्नति से वंचित कर जूनियर को जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद में प्रमोशन दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व गीता देवनाथ के माध्यम से याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (प्रमोशन) नियम 2003 के उपनियम 6(6) के अनुसार किसी लोक सेवक का सर्विस रिकार्ड गुम होने पर उसके 5 वर्ष के सर्विस रिकार्ड का आकलन कर सीनियरिटी के अनुसार प्रमोशन देना है। कोर्ट ने मामले में गृह सचिव को नोटिस जारी कर याची को प्रमोशन देने का निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर याचिकाकर्ता को जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद में प्रमोशन प्रदान कर बलौदाबाजार में पदस्थ किया गया है। उनको बैकडेट में प्रमोशन दिया गया है।