बिलासपुर। (कमलेश शर्मा) राकांपा नेता रामावतार जग्गी की हत्या मामले निचली अदालत से सजा प्राप्त आरोपियों की अपील पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डीबी में सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार से शुरू हुई सुनवाई आज भी चल है। बहस पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने मामले को कल भी रखने का आदेश दिया है। मामले में सीबीआई ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में चालान पेश किया था। इस मे एक आरोपी अमित जोगी को अदालत ने दोषमुक्त किया है एवं 28 को सजा सुनाई है। इनमे तीन आरोपी पुलिस अधिकारी है। प्रकरण में अमित जोगी के दोषमुक्ति के खिलाफ मृतक रामावतार जग्गी का पुत्र सतीश जग्गी ने अलग से याचिका पेश की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश होने के कारण छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में स्टे है। सुप्रीम कोर्ट से अपील में सुनवाई के निर्देश होने पर सुनवाई प्रारम्भ की गई है। उल्लेखनीय है कि राकांपा नेता रामावतार जग्गी की जून 2003 में गोली मार कर हत्या कर दी गई।विधानसभा चुनाव के दौरान हुए इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच सीबीआई ने की व 29 लोगो के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था। आज बहस में सरकारी गवाह बने एक आरोपी के बयान व प्रतिपरीक्षण को पेश किया गया। सोमवार को सीबीआई के चालान को रखा गया था।