टुल्लू पम्प से पानी खिंचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश
00 सीएसपीडीसीएल को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बिजली सप्लाई करने का निर्देश
बिलासपुर। ग्रमीण क्षेत्र में पाइप लाइन से पानी सप्लाई नहीं किये जाने के मामले में कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश कर जानकारी दी कि सभी गांव में पाइप लाइन से पानी दिया जा रहा किन्तु ग्रामीण टुल्लू पम्प लगाकर पानी सेक कर रहें। इसके कारण आगे के घरों में बून्द बून्द पानी जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा ग्राम पंचायत इसे देखे व टुल्लू पम्प लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके साथ कोर्ट ने जनहित याचिका को निराकृत किया है।
राजनांदगांव निवासी देवेंद्र मोहन ने राजनांदगांव के 25 गांव में पाइप लाइन से पानी नहीं मिलने एवं चेक डेम का गलत जगह निर्माण किये जाने के कारण यह स्थिति उत्तपन्न होने की बात कही गई। पिछली सुनवाई में शासन ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि सभी गांव में प्रयेक घर में पानी दिया जा रहा है।। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट मांगी। कोर्ट कमिश्नर सभी गांव का दौरा कर रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी गांव में ग्राम पंचायतों के माध्यम से पाइप लाइन से जल आपूर्ति की जा रही किन्तु ग्रामीण टुल्लू पम्प लगाकर सीधे पाइप से पानी ले रहे, इसके कारण आगे घरों में बून्द बून्द पानी जा रहा है। इस पर कोर्ट ने ग्राम पंचायतों को टुल्लू पम्प लगाकर पानी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कलेक्टर को इस पर कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की बाद उठी
सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने कहा पानी की जांच नहीं हो रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण परापर नहीं चल रहा। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएसपीडीसीएल को
बिजली आपूर्ति करने का आदेश दिया है।