बिलासपुर। न्यायधानी में पुराना बस स्टैंड भवन कांग्रेस को आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर बिलासपुर को विधि अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इसके साथ मामले को निराकृत किया है।
.बिलासपुर निवासी रजनीश ताम्रकार ने एडवोकेट किशन लाल साहू के जरिये जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, शासन शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित जमीन को कांग्रेस दफ्तर हेतु आवंटित कर रहा है.। इस जगह का इस्तेमाल आम लोगों के हित में किया जाना था। सार्वजानिक उपयोग के स्थल को किसी राजनेतिक दल को सौंप देना प्रजातांत्रिक व्यवस्था के भी खिलाफ है.। इस जनहित याचिका पर पहले चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पूर्ववर्ती शासन ने कोर्ट को बताया था कि ,.जमीन का आवंटन निगम अधिनियम नहीं बल्कि भू राजस्व संहिता के अनुसार केबिनेट से प्रस्ताव पास करते हुए किया गया था। ने भी बताया था कि, राजस्व विभाग ने अपने नियमों के अधीन ही यह आवन्टन किया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि,अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन व वार्षिक भू भटक के निर्धारण, वसूली प्रक्रिया के सम्बन्ध में छ.ग. राजस्व पुस्तक परिपत्र के वर्तमान प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये गये हैं । इसके अनुसार 1.3 7500 (सात हज़ार पांच सौ वर्गफुट तक की शासकीय भूमि के 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यस्थापन का अधिकार जिला कलेक्ट्रेट को होगा। 7500 (सात हजार पांच सौ वर्गफुट से अधिक शासकीय भूमि से 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यस्थापन का अधिकार राज्य शासन को होगा। कलेक्ट्रेट द्वारा ऐसी शासकीय भूमि जिसकी लोक बाधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, लोक प्रयोजन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अधिसूचित विकास योजना के अनुरूप हो का आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यस्थापन किया जा सकेगा। विधि विरुद्ध आदेश
याचिकाकर्ता ने कहा कि चूँकि छ.ग. शासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश दिनांक 11/09/2019 के अनुसार निर्देशों का पालन किये बगैर ही छ.ग. शासन द्वारा कांग्रेस भवन निर्माण हेतु दिनांक 12 फरवरी 2022 को आदेश पारित किया गया है जो कि सर्वथा विधि विरुद्ध है। कंडिका क्रमांक 2 में स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा ऐसी शासकीय भूमि स्वास्थ्य सुरक्षा लोक प्रयोजन, पर्यावरण संरक्षण दृष्टि से सुरक्षित रखी जाएगी ।
कांग्रेस के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि, हमारे पास पहला 6 माह बीतने के बाद दो साल और थे , यह अवधि अभी अगस्त तक बाकी है । इसमें 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान कर हम प्रीमियम ऐडा करेंगे। इस तरह कांग्रेस पार्टी यह भवन विधिवत आवंटित करा सकती है ।
