सहायक संचालक के विरुद्ध चल रहे विभागीय जांच कार्रवाई को तत्काल निराकृत करने का निर्देश
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने सहायक संचालक के खिलाफ चल रहे विभागीय जांच तय समय में पूरा नहीं करने पर सचिव एवं संचालक आर्थिक व संख्याकी विभाग को 6 माह में जांच पूरा करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अजय कुमार श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में सहायक संचालक के पद में कार्यरत है। अगस्त 2022 को उन्हें आरोपी पत्र दिया गया। आरोप पत्र जारी करने के बाद एक वर्ष पांच माह विलंब से जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। नियम विरुद्ध जांच किये जाने के खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व देवांशी चक्रवर्ती के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। याचिका में कहा गया छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने मार्च 2013 को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच 6 माह व अधिकतम एक वर्ष के अंदर पूरा करना है। याचिकाकर्ता का मामला दो वर्ष पुराना है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई उपरांत शासन को याचिकाकर्ता के विरुद्ध चल रहे विभागीय जांच को 6 माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है।
