कोर्ट के आदेश का समय पर पालन नहीं, अधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों पर कॉस्ट लगाने की मांग की
बिलासपुर। हाई कोर्ट के आदेश का समय पर पालन नहीं किये जाने पर अधिवक्ता ने अवमानना याचिका पेश कर वरिष्ठ अधिकारियों पर कम से कम चेतावनी बतौर कास्ट लगाने कोर्ट से निवेदन किया। कोर्ट ने विलंब से ही सही आदेश का पालन होने पर याचिका को निराकृत किया है।
अम्बिकापुर निवाड़ी याचिकाकर्ता आर एन सनमानी 31 जुलाई 2017 को अम्बिकापुर से डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर हुए। उनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित होने पर सेवानिवृत्त देयक के अधिकांश भाग को रोक दिया गया। रिटायमेंट के 5 वर्ष बाद विभागीय जांच पूरा कर जुलाई 2022 में दोषमुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्त देयक भुगतान हेतु आवेदन दिया। एक वर्ष बाद भी भुगतान नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। 6 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने 60 दिवस के अंदर नियमानुसार याचिकाकर्ता के मामले को निराकृत करने का आदेश दिया। निर्धारित समय निकल जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने उन्होंने अवमानना याचिका पेश की। याचिका पेश होने पर 4 माह विलंब से कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। गत दिनों अवमानना याचिका में सुनवाई हुई। अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने आदेश का विलंब से पालन किये जाने पर नियमानुसार दोषी वरिष्ठ अधिकारियों पर चेतावनी स्वरूप कम से कम कास्ट लगाने निवेदन किया। कोर्ट ने आदेश का पालन होने पर कास्ट लगाने से इंकार करते हुए मामले को निराकृत किया है।

kamlesh Sharma

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