हाई कोर्ट ने जमानत आवेदन पर निर्णय लेने समयसीमा तय किया
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल अब्दुल जाहिद कुरैशी ने जमानत पर फैसले को लेकर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है।
जारी नोटिफिकेशन में लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 में जरुरी संशोधन किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नियम 120 के मौजूदा उप-नियम (3) के स्थान पर उप नियम जोड़ा गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब जमानत याचिकाओं पर फैसले के लिए टाइम लिमिट तय कर दिया गया है। जमानत याचिका पर जिस बेंच में सुनवाई होगी, पहली तारीख से दो महीने के भीतर जमानत आवेदनों का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। अधिसूचना से साफ है कि जमानत आवेदनों पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई की पहली तारीख से अधिकतम दो महीने के भीतर फैसला सुनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट को जारी किया है आदेश
सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई, 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देशभर के हाईकोर्ट को इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों में जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए यह समयसीमा तय की है। उल्लेखनीय है कि अन्य मामले जैसे WPC, WPS सहित अन्य मामलों में भी समयसीमा तय किया जाना चाहिये।
