पुरानी रंजिश में प्राणघातक हमला के आरोपी को 7 वर्ष कैद की सजा
बिलासपुर। दशम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी ने पुरानी रंजिश पर प्राणघातक हमला करने के एक आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अन्य आरोपियों को दोषमुक्त किया है।
ग्राम सलहैया निवासी कृष्णा साहू 3 अक्टूबर 2025 को अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश पर मनीष शुक्ला के ऊपर लाठी राठ से हमला किया। बचाव के लिए आए गोकुल सिंह राजपूत, सूर्यकांत राजपूत, उत्तम राजपूत पर भी हमला कर घायल कर दिया। घायलों को लोरमी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मामले की सविता शुक्ला ने जूनापारा चौकी थाना तखतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत कृष्णा साहू, श्रवण साहू, महेन्द्र राजपूत, छोटकू उर्फ लक्ष्मण ध्रुव, बाल्मीकि उर्फ गुरू प्रसाद, ओमनारायण नेताम के खिलाफ धारा 296,191(3)190, 109/190, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ब कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई दशम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत में हुई। सुनवाई में गवाहों के बयान पर अदालत ने साक्ष्य नहीं मिलने पर पांच आरोपियों को दोषमुक्त किया किन्तु मुख्य आरोपी कृष्णा साहू के खिलाफ अपराध सिद्ब पाया। शासन की ओर से कहा गया कि आरोपी ने चार लोगों के सिर में वारकर गंभीर चोट पहुंचाई है। इस लिए कठोर दंड दिए जाने का मांग की। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कृष्णा साहू को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

kamlesh Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *