हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झटका
00 चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने के लिए प्रस्तुत आवेदन खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झटका देते हुए पाटन विधानसभा चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने के लिए प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया है* मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी।
यह मामला वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और रोड शो से संबंधित आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इस चुनाव याचिका में भूपेश बघेल की ओर से कुछ नए बिंदु जोड़ने की अनुमति मांगते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। हाईकोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया और खारिज कर दिया* अब मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
इससे पूर्व भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्पेशल लीव पिटिशन खारिज कर दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की एसएलपी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जारी रहेगी। भाजपा नेता विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।
