हाईकोर्ट ने बिलासपुर डीईओ की नियुक्ति आदेश पर रोक लगाई
00 जूनियर को डीईओ बनाने के खिलाफ याचिका
बिलासपुर.। हाईकोर्ट ने बिलासपुर डीईओ की नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी है। प्रिंसिपल राघवेंद्र गौराहा और कामेश्वर बैरागी ने अपने के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है*स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर प्राचार्य एलबी रामेश्वर जायसवाल को बिलासपुर जिले के प्रभारी डीईओ के पद पर पदस्थ किया है। इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रिंसिपल राघवेंद्र गौराहा और कामेश्वर बैरागी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कि थी। याचिकाकर्ता प्रिंसिपल ने कहा था, राज्य सरकार ने जूनियर प्रिंसिपल को प्रभारी डीईओ के पद पर पदस्थ कर दिया है* याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने पैरवी करते हुए राज्य सरकार के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा, स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के नियमों व मापदंडों का अवहेलना कर दिया है। अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रिंसिपल सहित छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में 100 से ज्यादा ऐसे प्रिंसिपल हैं जो 18 साल या अधिक सीनियर हैं*छह महीने पहले किया पदोन्नतअधिवक्ता पाली ने कोर्ट को बताया, राज्य सरकार ने जिसे बिलासपुर जिले का प्रभारी डीईओ बनाया है, उनको छह महीने पहले शिक्षक एलबी से प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया और प्रभारी डीईओ बना दिया है* राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार जूनियर कैसे अपने सीनियर का सीआर लिखेंगे* सर्कुलर का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने कहा, कनिष्ठ को वरिष्ठ के ऊपर स्थापित नहीं कर सकते* स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के सर्कुलर का सीधेतौर पर उल्लंघन कर दिया है।
