आईजी सीआईडी को अवमानना नोटिस
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर पीएचक्यू आईजीपी सीआईडी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता कृष्णा प्रसाद ठाकुर सीआईडी शाखा में हेडकांस्टेबल के पद में पदस्थ थे। उनके खिलाफ वेतन विसंगति पर वसूली आदेश जारी किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका पेश की। हाई कोर्ट ने वसूली पर इस आधार पर रोक लगाई कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी से वेतन विसंगति पर वसूली नहीं कि की जा सकती। कोर्ट ने सेवानिवृत पर वसूली राशि को रोक कर शेष देयकों का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से अवमानना याचिका पेश की। हाई कोर्ट ने आईजीपी सीआईडी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
