अवमानना नोटिस के बाद रविशंकर विवि के रिटायर्ड प्रोफेसरों का सातवें वेतनमान पेंशन मंजूर हुआ
00 उच्च शिक्षा सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर जानकारी दी
बिलासपुर। रविशंकर विवि के रिटायर्ड प्रोफेसरों के पेंशन मामले में उच्च शिक्षा सचिव एस . भारतीदासन हाईकोर्ट तलब हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि, सभी प्रोफेसरों के लिए सातवें वेतनमान के तहत ही पेंशन भी मंजूर हो गई है, वित्त विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। इस जानकारी के साथ ही हाईकोर्ट ने यह अवमानना याचिका निराकृत कर दी।
रविशंकर विवि रायपुर के अनतर्गत सेवा निवृत्त हुए करीब 20 प्रोफेसरों को अंत तक सातवाँ वेतनमान प्रदान किया जाता रहा। रिटायर्ड होने के बाद जब उन्हें पेंशन देने की बारी आई तो 6 वें वेतनमान के अनुसार यह तय की गई। इससे निराश होकर इन सबने हाईकोर्ट की शरण ली। सुनवाई के बाद जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय ने 120 दिन में निर्धारित वेतनमान से ही पेंशन भी देने का निर्देश दिया। इसके बावजूद समय सीमा निकलने के बाद भी कोई पहल नहीं की गई। प्रोफ़ेसर याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट मनीष उपाध्याय के माध्यम से ही अवमाना याचिका पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई में जस्टिस पाण्डेय ने उच्च शिक्षा सचिव एस . भारतीदासन को मंगलवार को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। हाजिर हुए उच्च शिक्षा सचिव ने कोर्ट को अवगत कराया कि सभी याचिकाकर्ताओं को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन देना मंजूर कर लिया गया है। वित्त विभाग ने भी इसकी अनुमति दे दी है। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द पेंशन जारी करने का निर्देश देते हुए यह याचिका डिस्पोज ऑफकर दी।
