सेवानिवृत्त देयकों का विलंब से भुगतान, 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश
बिलासपुर। जस्टिस एन के व्यास ने बेवा को 5 वर्ष विलंब से देयकों का भुगतान करने को गंभीरता से लेते हुए शासन को देयकों पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता श्रीमती मंदाकिनी तिवारी का पति सनत तिवारी स्वास्थय विभाग के लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत रहा। जुलाई 2018 में उनका निधन हो गया। पति के निधन पर बेवा ने सेवानिवृत्त देयकों के भुगतान हेतु आवेदन दिया। आवेदन पर एकाउंट ऋणात्मक बता कर भुगतान रोक दिया गया। बाद में महालेखाकार ने एकाउन्ट को धनात्मक किया। इसके बावजूद उसे 5 वर्ष विलंब से भुगतान किया गया। मंदाकिनी तिवारी ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। जस्टिस एन के व्यास ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन को 3 माह के अंदर याचिकाकर्ता को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से ब्याज राशि देने का आदेश दिया है।
