डीएड अभ्यर्थियों को अगली सुनवाई से पहले शिक्षा विभाग नियुक्ति दे अन्यथा शिक्षा सचिव कोर्ट में उपस्थित हो-हाई कोर्ट
बिलासपुर । हाईकोर्ट ने डीएड अभ्यर्थियों के मामले में सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि , अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने के सबंध में कोर्ट से जारी आदेश का पालन किया जाये । पालन नही होने पर सुनवाई के दिन सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
इस मामले में लगातार कई अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में गत सप्ताह 4 मार्च को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता प्रकाश साहू के अधिवक्ता ने बताया कि, इस न्यायालय के आदेश व निर्देश का प्रतिवादी-प्राधिकारी द्वारा आज तक अनुपालन नहीं किया गया है । प्रतिवादी और अवमाननाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में स्पष्ट किया कि इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन आगामी 1अप्रैल .2025 को या उससे पहले हर हाल में कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 900 पद रिक्त नहीं हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि प्रतिवादी अगली सुनवाई की तिथि से पहले इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें , अन्यथा वे अगली सुनवाई की तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। कोर्ट ने यह भी कहा कि , याचिकाकर्ता के वकील 900 रिक्त पदों के संबंध में प्रतिउत्तर दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में एक अप्रैल को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।
2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट
इससे पूर्व जस्टिस वर्मा ने सुनवाई करते हुए कहा कि, शासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है। इस कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर इसे पेश करने और प्रक्रिया पूरी करने को कहा था इसी सुनवाई के दौरान शासन ने भी डी एड , डी एल एड वाले 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट कोर्ट में पेश की जस्टिस वर्मा ने कहा कि, पूरी प्रक्रिया करने कितना समय और चाहिए शासन के वकील ने जब कहा कि , अभी मिड सेशन में नई नियुक्ति से परेशानी होगी , तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि, यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 माह का समय और नहीं बढा सकती है , यह अधिकार हमें नहीं है हाईकोर्ट ने शासन को सिर्फ 15 दिन का समय देते हुए डीएड धारियों की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति पूरी करने का अंतिम अवसर दिया था ।