हाई कोर्ट ने एसपी बिलासपुर से जवाब तलब किया
00 ई रिक्शा चोरी के मामले की जांच में कोटा पुलिस की लापरवाही
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रार्थी को ही थाने में बुलाकर गाली गलौज किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को इस संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर यह बताने कहा है कि कोटा पुलिस प्रार्थी को किस दस्तावेज के आधार पर थाने में बुला रहा है। इसके साथ कोर्ट ने मामले को सुनवाई हेतु 12 मार्च को रखा है।
याचिकाकर्ता प्रतिक साहू की ई रिक्शा 20 जनवरी 2025 को चोरी हो गई। उसने ई रिक्शा चोरी होने की कोटा थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 54/2025 अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ब किया है। पुलिस ने 28 फरवरी 2025 को ई रिक्शा एक व्यक्ति से बरामद किया। इस मामले में चोरी हुई रिक्शा जिस व्यक्ति के पास से बरामद हुआ उसने पुलिस को बताया कि वह 20 हजार रूपये में खरीदा है। इस कथन पर कोटा पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर छोड़ दिया। इसके बाद कोटा पुलिस पीड़ित प्रतिक साहू को ही थाने में बुलाकर गाली गलौज एवं धमकी देकर ई रिक्शा किसके पास से खरीदा गया एवं कागज दिखाने धमकी दी। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ उसने अधिवक्ता अमित कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में डब्ल्यूपीसीआर पेश की।
याचिका में आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोटा पुलिस जिससे ई रिक्शा बरामद हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टे पीड़ित को ही धमका रही है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश कर यह बताने कहा कि जिन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को बुलाया जा रहा है जांच अधिकारी को संबंधित कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ कोर्ट ने मामले को सुनवाई हेतु 12 मार्च को रखा है।