मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों ने 5 वी व 8 वी की परीक्षा लेने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की, कोर्ट ने सभी मामलों को सुनवाई हेतु 3 मार्च को रखा है

बिलासपुर। सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसी सत्र से 5 वीं और 8 वीं की परीक्षा लेने का आदेश दिए जाने के खिलाफ निजी स्कूलों ने याचिका लगाईं है । अभिभावक संघ की ओर से भी याचिका पेश की गई है । कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर 3 मार्च को एकसाथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है ।

सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसी सत्र से 5 वीं और 8 वीं की परीक्षा लेने का आदेश ऐसे निजी स्कूलों के लिए मुसीबत बन गया है, जो पाठ्य पुस्तक निगम की बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ा रहे हैं। इसी वजह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है ।अभिभावक संघ ने भी याचिका लगाई है पूर्व में हुई सुनवाई में इस मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से 10 दिनों में जवाब मांगा था ।

इस मामले में निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि. उन्होंने पहले ही शिक्षा विभाग को लिखकर दिया था कि वो सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब तक इन कक्षाओं के होम एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन सत्र के आखिर में सीजी बोर्ड से पांचवीं और आठवीं की परीक्षा आयोजित कर शिक्षा विभाग मनमानी करने पर आमादा है।कोर्ट ने कर्नाटक में इसी तरह के मामले को लेकर हुए निर्णय का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पूछा था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया हाईकोर्ट ने पूछा कि जब कर्नाटक में बीच सत्र में इस तरह का निर्णय लिया गया था, तो उसका भी एक आदेश आया था उस आदेश के तहत छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग निर्णय क्यों नहीं ले सकता शासकीय स्कूल और निजी स्कूल सभी में पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही है, जिसकी तैयारी में यह सभी जुट गए हैं आज जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान जस्टिस गुरु ने कहा कि, इसी मामले पर दो अन्य याचिकाएं भी लगाई गईं हैं कोर्ट ने इन सब पर आगामी सोमवार 3 मार्च को एक साथ सुनवाई करने का निश्चय किया है ।

kamlesh Sharma

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