कोर्ट में नौकरी दिलाने वालों के झांसे में न आएं -हाई कोर्ट
0 रजिस्ट्रार जनरल ने परिपत्र किया जारी
बिलासपुर । हाईकोर्ट ने एक परिपत्र जारी कर आमजनों को एक बार फिर चालबाजों से बचने की सलाह दी है , जो न्यायालयों या संबंधित कार्यालयों में नौकरी लगाने का झूठा आश्वासन देकर अवैध उगाही कर रहे हैं ।
रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने कहा है कि, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि, वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे। उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः सलाह देते हुए कहा कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफल के लिये , उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है, वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन या आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

kamlesh Sharma

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