जनपद पंचायत बिल्हा के सीईओ सहित अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस
बिलासपुर। पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को ही मत्स्य पालन हेतु तालाब लीज पर दिए जाने का नियम है परंतु इसके विपरीत जाकर जनपद पंचायत बिल्हा द्वारा अपंजीकृत समूह को तालाब का लीज दिये जाने कार्यवाही शुरू कर भारी अनियमितता किये जाने के खिलाफ पेश याचिका में हाई कोर्ट ने सीईओ बिल्हा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बिलासपुर जिले के ग्राम बरतोरी तहसील बिल्हा के रहने वाले भूषण कुमार यादव ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट याचिका पेश की है ।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जय भवानी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बरतोरी का अध्यक्ष हैं और उनकी जय भवानी मछुआ सहकारी समिति नियमानुसार पंजीकृत समिति है ।ग्राम पंचायत बरतोरी में स्थित बंधवा तालाब को 10 वर्षीय लीज में लेने के संबंध में याचिकाकर्ता की समिति ने 11 मार्च 2024 को ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा में आवेदन पत्र जमा किया था । याचिकाकर्ता की समिति पंजीयन दिनांक से ही कार्यशील है और वर्तमान में उसके कुल 27 सदस्य हैं जिनका मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन ही है याचिकाकर्ता समिति के द्वारा उक्त तालाब को लीज पर लेने के लिए आवेदन निर्धारित तिथि के पूर्व ही दिया गया था परंतु जनपद पंचायत बिल्हा ने आवेदन पत्र को विलंब से प्राप्त होना मानकर उस पर विचार किए बिना ग्राम पंचायत बरतोरी में स्थित बंधवा तालाब को 10 वर्षीय लीज पर अपंजीकृत बजरंग मछुआ समूह के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उक्त मछुआ समूह अपंजीकृत है और याचिकाकर्ता के समिति के द्वारा पेश आवेदन पत्र पर विचार भी नहीं किया गया। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने याचिका को स्वीकार कर सचिव मत्स्य विभाग छत्तीसगढ़ सहित सीईओ जनपद पंचायत बिल्हा सरपंच ग्राम पंचायत बरतोरी एवं बजरंग मछुआ समूह ग्राम बरतोरी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।