हाई कोर्ट ने सिटी कोतवाली मल्टीलेवल पार्किंग के खिलाफ पेश जनहित याचिका में लिखित जवाब मांगा
बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने सिटी कोतवाली थाना परिसर में बन रहे मल्टीलेवल पार्किंग में दुकान बनाने व आरक्षण नियम के विरुद्ध दुकान आबंटित किये जाने के खिलाफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सहित अन्य से लिखित में जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामला के लंबित रहने तक दुकान आबंटित नहीं करने का निर्देश दिया है।
नंद किशोर राज ने बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना परिसर में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग में दुकान निर्माण किये जाने था दुकानों के आबंटन में आरक्षण नियम का पालन नहीं किये जाने के खिलाफ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश की है। याचिका में कहा गया कि यहाँ दुकानों के आबंटन में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। मामले में महाधिवक्ता ने जवाब में कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग के लिए राजस्व विभाग से जमीन आबंटित किया गया। पुलिस विभाग ने परिसर में थाना व आवासीय मकान बना कर दिए जाने के शर्त पर एनओसी दिया है। आवासीय मकान हेतु स्मार्ट प्रोजेक्ट के पास फंड नहीं होने पर यहाँ सिर्फ पार्किंग के बजाय दुकान निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जो नियम बता रहा व नगर निगम के लिए है, हम सिर्फ निर्माण कर रहे। जून 2024 तक निर्माण पूरा कर इसे निगम को सौप दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने पूछा दुकान कौन आबंटित कर रहा। इस महाधिवक्ता ने कहा दुकान हम दे रहे। कोर्ट ने कहा आरक्षण नियम का पालन नहीं करना गलत है। कोर्ट ने प्रकरण के लंबित रहने तक दुकानें नहीं देने व पूरा आबंटन को कोर्ट के निर्णय से बाधित करते हुए लिखित में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।