1. हाई कोर्ट ने कमिश्नर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगाई
    बिलासपुर। कोरबा जिले के पोडी उपरोड़ा तहसील के ग्राम सूतरा आंगनबाड़ी केंद्र सड़कापारा मैं पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सरस्वती मरावी को कमिश्नर बिलासपुर के आदेश  24 जून 2024 के तहत पद से पृथक करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है।
    यह की छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सुतरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गए थे जिस पर श्रीमती सरस्वती मरावी द्वारा निर्धारित योग्यता 10वीं 12वीं के अंक सूची सहित निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र मतदाता परिचय पत्र राशन कार्ड सहित उक्त पद हेतु आवेदन किया था । जिसके आधार पर सरस्वती मरावी को 56.92% प्राप्त हुआ था तथा  रानू बिंझवार को 40.72 अंक प्राप्त हुआ था,। याचिकाकर्ता सरस्वती मरावी से कम अंक होने के बावजूद भी रानू बिझवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दे दिया गया। इसके खिलाफ सरस्वती मरावी द्वारा रानू बिझवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति आदेश को चुनौती देते हुए अपील कलेक्टर कोरबा के समक्ष प्रस्तुत की।  कलेक्टर कोरबा ने  2 फरवरी 2023 को रानू बिंझवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश विधि सम्मत नहीं होने के कारण श्रीमती सरस्वती मरावी की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद में करने आदेश पारित किया। कलेक्टर के आदेश पर श्रीमती सरस्वती मरावी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 13 मार्च 2023 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया। कलेक्टर कोरबा के आदेश के विरुद्ध रानू बिंझवार द्वारा कमिश्नर बिलासपुर संभाग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। कमिश्नर बिलासपुर संभाग द्वारा  24 जून 2024 को कलेक्टर कोरबा द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए रानू बिंझवार के आंगनबाड़ी

    कार्यकर्ता के पद पर जारी नियुक्ति आदेश को विधि सम्मत होने की पुष्टि किया ।
    कमिश्नर बिलासपुर संभाग के आदेश के खिलाफ श्रीमती सरस्वती मरावी ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की।   2 अगस्त  को जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई हुई।
    अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु पात्र एवं अधिक अंक आधारित अभ्यर्थी को अंतिम मूल्यांकन पत्रक में अपात्र करके कम अंक आधारित अभ्यर्थी का चयन किया जाना नियुक्ति प्रक्रिया को दूषित करता है। उपरोक्त आधारों पर हाई कोर्ट ने कमिश्नर बिलासपुर द्वारा जारी आदेश 24 जून 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए याचिका करता सरस्वती मरावी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य करने हेतु निर्देश जारी कर छत्तीसगढ़ शासन के सचिव महिला बाल विकास विभाग कमिश्नर बिलासपुर संभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

kamlesh Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed