बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पटवारियों का दूसरे जिलों में तबादला करने दिये गए शासन के आदेश को गुरूवार को निरस्त कर दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि इन तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया था । कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग चाहे तो नियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसके साथ ही इस संबन्ध में दायर सभी याचिकाओं को भी निराकृत कर दिया गया
अनुराग शुक्ला, सनद कुमार विश्वास सहित अन्य पटवारियों का गत 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों में स्थानांतरण कर दिया था( इसके बाद पटवारियों ने अधिवक्ता अनादि शर्मा, शिखर शर्मा, संदीप सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर इसमें नियमों का हवाला दिया । कोर्ट को यह बताया गया कि, पटवारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं । सबकी सीनियरटी जिले के आधार पर ही रहती है। इनका जिले से बाहर स्थानांतरण करने पर यह लोग वरिष्ठता सूची में बहुत निचले क्रम में चले जाएंगे। यह भी कहा कि , भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार है। आज जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई । सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा पहले जारी तबादला आदेश को अपास्त कर दिया और सभी प्रकरण निराकृत कर दिये । मालूम हो कि, इससे पहले सिंगल बेंच ने ही शासन के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई थी। सभी पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय पारित किया है।
