बिलासपुर। जिंदल पॉवर लिमिटेड के कर्मचारी द्वारा किसान की निजी भूमि में बलपूर्वक कब्जा कर माइनिंग की तैयारी किये जाने के खिलाफ पेश याचिका में हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता जगबंधु की रायगढ़ जिला के तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगामोहा में भूमि खसरा न 154/1रकबा 0.202हेक्टेयर भूमि में जमीन है। 17/5/2024 जिंदल कंपनी का कर्मचारी रितेश गौतम व अन्य ने अनाधिकृत रूप से घुस कर 100 पक्के कमरों को तोड़ा दिया। सारा सामान को हटा कर चोरी की गई और जमीन खोद कर कोयला निकलने की तैयारी की जा रही है । जगबंधु पटेल द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
जगबंधु पटेल द्वारा जिंदल कंपनी की इस अवैधानिक कार्यवाही को अधिवक्ता सुश्री दीपाली पांडे के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलके समक्ष याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई। उच्च न्यायलय द्वारा 3जून को जिंदल कंपनी को नोटिस जारी कर हमदस्त कॉपी जिंदल कंपनी को देने आदेशित किया गया । याचिकाकर्ता द्वारा उक्त नोटिस की कॉपी को देनेवकी कोशिश की गई जिसे जिंदल कंपनी के अधिकारी रितेश गौतम द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया ।
कल 10जून को उच्च न्यायालय द्वारा जिंदल कंपनी तमनार की इस अनुचित कार्यवाही का संज्ञान ले कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया । इसके साथ कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई हेतु 1 जुलाई को रखा है।

kamlesh Sharma

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