सेवानिवृत्त के दो दिन पहले रेलवे ने कर्मचारियों के देयक राशि में कटौती किया
०० सुप्रीम कोर्ट व रेलवे बोर्ड के निर्देश भी दरकिनार
०० अपने हक का रकम पाने रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिक भटक रहे
बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल से सेवानिवृत होने हुए वाणिज्य विभाग व परिचालन विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के दो दिन पूर्व नोटिस दिया गया कि आप को ज्यादा भुगतान किया गया है उस राशि की वसूली की जानी है। इसके साथ उनके सेवानिवृत्त देयकों से लाखों रूपये कटौती कर दिया गया। रिटायर्ड कर्मचारी अपने हक व मेहनत का रकम पाने के लिए अधिकारियों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। मुख्य कार्मिक अधिकारी सहित रेलवे बोर्ड को भी कर्मचारियों ने शिकायत कर सुप्रीम कोर्ट, कैट के आदेश का हवाला देकर रकम वापस करने की मांग की है। इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
रिटायर्ड कर्मचारियों के अनुसार वर्ष 2024 में रेलवे वाणिज्य विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले रमेश चंद्र पंडा सीटीआई से 304059 रूपये, पुरन बहादुर टीटीआई से 192932 रूपये, तुहीन घोष सीटीआई से 282045 रूपये, दिलीप कुमार दास सीटीआई से 268929 रूपये, सुरेश चौबे टीटीआई से 269576 रूपये रिकवरी किया गया। इसके अलावा लगभग 100 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से ज्यादा भुगतान के नाम पर सेवानिवृत्त देयकों से वसूली की गई है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दो तीन दिन पहले लेखा विभाग से ज्यादा भुगतान किए जाने एवं उक्त राशि के वसूली करने नोटिस दिया गया था। कर्मचारियों को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें ज्यादा वेतन कब से दिया जा रहा था। इसके अलावा उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। देयक से एकमुश्त राशि की कटौती गई है।
रेल अधिकारियों के मनमानी के शिकार हुए कर्मचारियों ने मान्यता प्रा’ यूनियन के माध्यम से रेलवे बोर्ड में इसकी शिकायत की। मान्यता प्रा’ यूनियन के प्रतिनिधित्च पर रेलवे बोर्ड ने जोनल मुख्यालय को पत्र जारी किया। इसके बाद अधिकारियों ने संयुक्त कमेटी का गठन किया। संयुक्त कमेटी ने इस मामले में सिर्फ यह निर्णय लिया कि अब आगे से रिटायर्ड कर्मचारियों ने वसूली नहीं की जाएगी। इसमें जिन कर्मचारियों से राशि वसूली की गई उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक साल पूरा होने के बाद प्रभावित कर्मचारियों ने मुख्य कार्मिक अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर वसूल की गई राशि वापस दिलाने की मांग की। इस पर मुख्य कार्मिक अधिकारी ने मामले को बिलासपुर मंडल कार्मिक कार्यालय, लेखा विभाग एवं सटलमेंट शाखा को प्रेषित किया है। इसके बाद से रिटायर्ड कर्मचारी कार्मिक विभाग, लेखा विभाग का चक्कर लगाने के मजबूर हैं।
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नियम के विरूद्ब कटौती की गई
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से अधिक भुगतान किए जाने की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट, कैट एवं रेलवे बोर्ड ने समय समय पर गाइड लाइन जारी किया है। इसमें कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के चार वर्ष पूर्व ही उसके सर्विस रिकार्ड को अपडेट करना होता है। इसमें किसी प्रकार के रिकवरी होने की स्थिति में कर्मचारी के वेतन से किश्त में वसूली किया जाना है। सेवानिवृत्त के ठीक पहले ज्यादा भुगतान की जानकारी देकर वसूली किया जाना नियम विरूद्ब है।
