40 वर्षीय व्यस्क महिला ने दूसरी बार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखाई
०० न्यायालय ने आरोपी अधिवक्ता को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया
बिलासपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने परित्यक्ता महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अधिवक्ता की जमानत आवेदन को मंजूर किया है। अदालत ने कहा है कि पीड़िता पूर्व में भी एक व्यक्ति के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई है, प्रकरण न्यायालय में लंबित है। इसके अलावा पीड़िता 40 वर्षीय महिला है। आरोपी अधिवक्ता है उसके कहीं भागने की संभावना नहीं है। इस कारण जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
सरकंडा थाना क्ष्ोत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला ने 2 नवंबर 2025 को थाने में लिखित शिकायत कर कही थी कि उसका तलाक का प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। अदालत आने जाने के दौरान उसकी थाना क्ष्ोत्र में रहने वाले अधिवक्ता पवन अवस्थी से पहचान हुई। उसने शादी का झांसा देकर 1 अगस्त 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक कई बार शरीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसका मोबाइल बंद कर दिया। जब वह उसके घर गई तो आरोपी ने गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट किया। शिकायत पर जुर्म दर्ज कर सरकंडा पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया। जेल में बंद अधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने जमानत आवेदन पेश किया। आवेदन में कहा गया कि आवेदक को झुठे मामले में फंसा गया है। शिकायतकर्ता ने पूर्व में भी तलाक के बाद एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ 13 अक्टूबर 2021 को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का रिपोर्ट लिखाई है। मामला न्यायालय में चल रहा है। महिला ने जानबुझकर उसे फंसाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी हरिशचंद्र मिश्र ने आवेदक एवं शासन के पक्ष को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने उसे विवाह का आश्वासन देकर दो माह तक शारीरिक संबंध बनाया था बाद में शादी करने से अस्वीकार किया। आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रथम सूचना पत्र से दर्शित है कि पीड़िता द्बारा पूर्व में भी एक व्यक्ति के विरूद्ब शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने का शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका प्रकरण वर्तमान में लंबित है। पीड़िता एक 40 वर्षीय व्यस्क महिला है। आरोपी जिला न्यायालय बिलासपुर में रेगुरल प्रैक्टीशिंग अधिवक्ता है। उसके कहीं भागने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के विचारण एवं अंतिम निराकरण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। इसके साथ अदालत ने आरोपी की जमानत आवेदन को मंजूर किया है।
