बिलासपुर। हृदय संबंधी बीमारी के आधार पर हाईकोर्ट ने प्राचार्य का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया
है। याचिकाकर्ता को पुनः स्वामी आत्मानंद उ.मा. विद्यालय, पेण्ड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ करने का आदेश दिया गया है।
सागरदीप कॉलोनी, उसलापुर निवासी विजय कुमार वर्मा स्वामी आत्मानंद उ.मा. विद्यालय, पेण्ड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे* उक्त पदस्थापना के दौरान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा उनका स्थानांतरण प्रभारी बी.ई.ओ., पेण्ड्रा के पद पर कर दिया गया* उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर प्राचार्य विजय कुमार वर्मा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वातिरानी सराफ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई* अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता की उम्र 61 वर्ष है एवं वह हृदय संबंधी बीमारी से ग्रस्त है एवं वह प्रभारी बी.ई.ओ. के पद पर हार्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है, इसके साथ ही श्री रविन्द्र नाथ चन्द्रा जिनका स्थानांतरण प्रभारी बी.ई.ओ.. पेण्ड्रा के पद से व्याख्याता गुरुकुल शासकीय उ.मा. विद्यालय, गौरेला स्थानांतरण किया गया था उन्होंने उक्त स्थानांतरण पर हाईकोर्ट से स्थगन प्राप्त कर लिया है* हाईकोर्ट ने सुनवाई के पश्चात् इस आधार पर कि याचिकाकर्ता हृदय संबंधी बीमारी से ग्रस्त है एवं स्थानांतरित स्थल प्रभारी बी.ई. ओ. के पद पर व्याख्याता रविन्द्र नाथ चन्द्रा द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त कर लिया है,याचिका मंजूर कर ली* उपर्युक्त आधारों पर याचिकाकर्ता का स्वामी आत्मानंद उ.मा. विद्यालय, पेण्ड्रा से प्रभारी बी.ई.ओ., पेण्ड्रा के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर याचिकाकर्ता को पुनः स्वामी आत्मानंद उ.मा. विद्यालय, पेण्ड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ करने का आदेश पारित किया गया*