अटल विवि में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा
बिलासपुर।अटल विवि की अकादमिक भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने पर अजाक्स संगठन ने याचिका पेश की है । इस मामले में विवि प्रशासन ने लिखित जवाब देने दो दिन का समय लिया है। हाईकोर्ट ने इसे मंजूर कर अगले सप्ताह सुनवाई तय की है।
अटल बिहारी बाजपेयी विवि बिलासपुर में गत वर्ष 2018 में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की गई थी ,उस समय सिर्फ दो पदों पर ही नियुक्ति की जा सकी थी अब वर्ष 2024 के लिए भी अकादमिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए अनूसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन (अजाक्स) ने एडवोकेट ललित जांगडे के माध्यम से याचिका पेश की है ।यह भी कहा गया है कि, पहले बैकलॉग की भर्ती पूरी की जानी चाहिए । गत 4 फरवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने विवि प्रशासन से जवाब माँगा था । सुनवाई में विवि ने कोर्ट से जवाब पूरा करने के लिए दो दिन का समय माँगा इसे स्वीकार कर कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित की है।