जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर।कोरबा जिले के विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटगा मैं पदस्थ पीतांबर पटेल प्रभारी प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के आदेश दिनांक 29/11/2024 के तहत हटाकर उनके स्थान पर प्रभारी प्राचार्य का दायित्व उनके जूनियर श्रीमती तारा सिंह व्याख्याता को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च
न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है
याचिकाकर्ता पीतांबर पटेल वर्ष 2021 से प्रभारी प्राचार्य के पद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटगा मैं कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे थे, कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में विषय व्याख्याता की विभागीय समीक्षा बैठक में प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय में वर्ष 2024-25 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम औसत परीक्षा परिणाम से कम होने के कारण, प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जटगा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गईं । तत्पश्चात 29 नवंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के आदेश द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटगा का प्रभारी प्राचार्य का दायित्व श्रीमती तारा सिंह व्याख्याता को दिया गया। इसके
खिलाफ पीतांबर पटेल द्वारा अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अपूर्वा पांडे के माध्यम से
उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि, कारण बताओ सूचना पत्र याचिकाकर्ता को प्राप्त भी नहीं हुआ था ।
याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण के बिना ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटगा प्रभारी प्राचार्य का दायित्व श्रीमती तारा सिंह व्याख्याता को दिया गया ।
याचिकाकर्ता वर्ष 2009 से व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं तथा श्रीमती तारा सिंह जो कि वर्ष 2018 में संविलियन होकर व्याख्याता बने हैं,। जूनियर को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व देना छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 16 मई 2012, का उलंघन है । प्रशासनिक विभाग में वरिष्ठ पद पर चालू प्रभार सौंपने हेतु वरिष्ठता सह योग्यता के मापदंड को अपनाने तथा वरिष्ठता क्रम में ऊपर के अधिकारियों को प्रभार दिए जाने के संबंध में जारी निर्देश का पालन करने के आदेश जारी किया गया है।
कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश दिनांक 29 नवंबर 2024 पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता पीतांबर पटेल को प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया एवं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है
