हाई कोर्ट ने मिशन अस्पताल के तोड़फोड़ पर रोक लगाई
00 राजस्व सचिव को 15 दिन के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश
बिलासपुर। ईसाई महिला मिशन बोर्ड के निदेशक
नितिन लारेंस उम्र 37 वर्ष, पुत्र श्री हर्बट लॉरेंस, निवासी लोधी पारा चौक, पंडरी, लोधी पारा, कापा अवंती चौक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़.  नितिन लॉरेंस सचिव डियो-सेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने मिशन अस्पताल भवन को ध्वस्त किये जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने हाई कोर्ट में याचिका पेश की है। याचिका में लीज होल्ड भूमि पर बनी इमारत को ध्वस्त करने पर रोक लगाने की मांग की गई। न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया है कि की शिकायत के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा एक अपील/अभ्यावेदन दायर किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के सचिव के समक्ष राजस्व विभाग के समक्ष एक आवेदन पत्र  लंबित है अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु।  हालाँकि, कल यानि.  8-1-2025 को प्रतिवादी अधिकारियों ने इमारत को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। बार-बार आवेदन दायर किए गए और अनुस्मारक बनाए गए सचिव (राजस्व), अंतरिम आवेदन पर अभी निर्णय नहीं हो रहा है। जस्टिस बीड़ी गुरु की कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने अपने आदेश में कहा
दोनों पक्षों को सुना है और दस्तावेज़ का अवलोकन किया है।  चूँकि मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।  राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत, जो एक
वैधानिक अपीलीय फोरम को निर्देश दिया जाता है कि अपील/ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर विचार कर कानून के अनुसार 15 दिन के अवधि में
निर्णय लिया जाए । तबतक तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट इस पर कोई राय व्यक्त नहीं किया है।

kamlesh Sharma

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