न्यायिक अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश
बिलासपुर । प्रदेश के जिला सत्र न्यायलयों में पदस्थ सत्र न्यायधीशों व अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीयों को हाईकोर्ट ने अपनी सम्पत्ति का विवरण घोषित करने का निर्देश दिया है । बीते वर्ष तक की स्थिति में इन सबसे वार्षिक ब्यौरा माँगा गया है ।
छत्तीसगढ़ के बालोद , बलौदा-बाजार,बस्तर में जगदलपुर,बेमेतरा,बिलासपुर,बलरामपुर मे रामानुजगंज,धमतरी,दुर्ग,रायपुर,जशपुर,कबीरधाम (कवर्धा), मुंगेली ,कोरबा,रायगढ़,राजनांदगांव,सरगुजा,(अंबिकापुर, सूरजपुर,महासमुंद,उत्तर बस्तर (कांकेर),कोरिया (बैल) ऊंठपुर),जांजगीर-चांपा,कोंडागांव, दक्षिण बस्तर ( दंतेवाडा) में पदस्थ जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा प्रस्तुत की जानी है । इस संबंध में हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायधीशों को पत्र प्रेषित कर अपने जिले में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में (31/12/2024 तक) सम्पत्तियों की घोषणा प्राप्त करने को कहा है । निर्धारित पीडीएफ प्रारूप में हाईकोर्ट रजिस्ट्री में ई-मेल 28 फरवरी, 2025 तक करना होगा तथा इसकी हार्ड कॉपी भी पंजीकृत डाक से भेजने को कहा गया है । यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी अपनी सम्पत्तियों की घोषणा व्यक्तिगत रूप से, सीधे प्रस्तुत न कर सके। यदि ऐसा करने में जिला न्यायधीश को जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि हर वर्ष न्यायिक अधिकारी इसी प्रकार अपनी संपत्ति की अधिक्कारिक घोषणा करते हैं यह अनिवार्य प्रक्रिया है ।
