2008 में जारी भर्ती नियमों को 2007 की नियुक्ति में लागू करना कानूनी रूप से सही नहीं-हाई कोर्ट
00 सेवा समाप्त करने का आदेश रद्द
बिलासपुर । हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कर्मचारी की नियुक्ति के बाद जारी भर्ती नियमों को पिछली तिथि से लागू कर उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति रजनी दुबे ने स्मृति सत्यवती दुर्गम की याचिका पर यह फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को रद्द कर दिया और उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय के भर्ती नियमों के तहत उनकी योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया ।
याचिकाकर्ता स्मृति सत्यवती दुर्गम को 1 अप्रैल 2007 को महिला और बाल विकास विभाग के तहत एर्राबोर पारा यमपुर में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2 अप्रैल 2008 को जारी भर्ती दिशा-निर्देशों से पहले हुई थी, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे उसी गांव के निवासी हों जहां केंद्र स्थित है।2014-15 में, याचिकाकर्ता ने मुरडांडा गांव में एक समान पद के लिए आवेदन किया, जिसे उनके छह साल के अनुभव और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) द्वारा समर्थन प्राप्त था। हालांकि, मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त करने के बावजूद उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 2007 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति 2008 के निवास स्थान संबंधी नियमों का उल्लंघन करती है और जुलाई 2015 में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। याचिकाकर्ता ने इस सेवा समाप्ति को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि 2008 के भर्ती नियमों को पिछली तिथि से लागू कर 2007 की उनकी नियुक्ति को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता । न्यायमूर्ति दुबे ने कहा कि 2008 में जारी भर्ती नियमों को 2007 की नियुक्ति को अमान्य करने के लिए लागू करना कानूनी रूप से सही नहीं है।
जस्टिस दुबे ने कहा कि “यह स्पष्ट है कि उत्तरदायी अधिकारियों ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2007 में हुई थी, जबकि दिशा-निर्देश 02.04.2008 को जारी किए गए थे। अदालत ने निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि, याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा: “यदि उनकी नियुक्ति नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार कानूनी और वैध पाई जाती है, तो उत्तरदायी अधिकारी याचिकाकर्ता को 2007 के पहले नियुक्ति आदेश के अनुसार सेवा में बहाल करें।
