गौ तस्करी के संदेह पर तीन युवकों की हत्या, एसआईटी से जांच कराने पेश याचिका खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में गौ तस्करी के आरोप में यूपी के तीन युवकों की हत्या की एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर पेश याचिका को हाई कोर्ट ने प्रकरण में चालान पेश होने तथा आरोप तय किये जाने पर हाई कोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में पक्ष रखने छूट प्रदान किया है।
जून 2024 को महासमुंद जिला के आरंग थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोग रायपुर से उड़ीसा जा रहे ट्रक का पीछा किये व ट्रक को महानदी पुल में रोक कर ड्राइवर व दो खलासी की जमकर पिटाई की। पुल के नीचे तीनों घायल अवस्था में मिले। इसमें दो की मौके में ही मौत हो गई थी व एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वारदात में चांद मियां, गुड्डू खान व सद्दाम की मौत हुई है। इस मामले में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतकों के परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका पेश कर पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि वारदात की घायल चाँद मियां ने फोन से तुरंत घटना की मोबाइल फोन से अपने कजिन को दी। व कुछ वीडियो भी बनाया गया था। आरोपी तीन गाड़ी में आये थे। आरोपियों की संख्या 10 से 15 रहा किन्तु पुलिस ने पांच लोगों को नामजद किया है। इस कारण से मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई। शासन की ओर से कहा गया कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पांच आरोपियों को नामजद कर गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने शासन से ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी। इस पर कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। याचिकाकर्ता कोर्ट में अपना अतिरिक्त साक्ष्य पेश कर सकते है। इसके। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है।

kamlesh Sharma

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