मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा के स्थानांतरण आदेश पर रोक
बिलासपुर। जनपद पंचायत कोटा में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी युवराज सिंहा का स्थानांतरण जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा कर जवाब तलब किया है
युवराज सिंहा की प्रथम नियुक्ति 6 अप्रैल 2022 को हुई थी तथा उनकी पदस्थापना जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर में हुई, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को युवराज सिंहा का स्थानांतरण जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर से जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुंद कर दिया गया, जिससे परिवेदित होकर युवराज सिंहा ने मतिन सिद्दीकी और दीक्षा गौराहा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की कोर्ट में 11 नवंबर 2024 को हुई, याचिका मै यह आधार लिया गया कि, याचिकाकर्ता की सेवा परीवीक्षा अवधि में है तथा नियुक्ति आदेश की कंडिका 13 में यह वर्णित है कि परीवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तथा याचिकाकर्ता के स्थान पर राजीव कुमार तिवारी का स्थानांतरण किया गया है जिनका मूल पद विकास विस्तार अधिकारी है उनको प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा में पदस्थ किया गया है जिनका वेतनमान कम है, तथा याचिकाकर्ता के पिता का ट्रीटमेंट वर्तमान में अपोलो आरोग्य हॉस्पिटल बिलासपुर में चल रहा है, उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता युवराज सिंहा के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तरवादी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
