बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पंचशील सिद्धान्त लागू होने पर कथित प्रेमिका से सगाई करने वाले युवक चेतन यादव की हत्या में शामिल पांच आरोपियों की सजा को यथावत रखा जबकि एक सह-आरोपी को बरी करते हुए कहा कि “संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता।” मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने आपराधिक अपील पर यह फैसला सुनाया।
कबीरधाम जिले में 3 फरवरी 2019 की रात को 23 वर्षीय चेतन यादव की अपहरण और हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष अनुसार, चेतन यादव को तीन लोगों ने पुलिस अधिकारी बनकर सोने की चोरी के मामले में पूछताछ के बहाने अगवा किया था। बाद में 4 फरवरी 2019 को धोबनी पथरा के पास के जंगलों में उसकी जली हुई खून से लथपथ शव मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थी ।हत्या कथित तौर पर एक व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई थी, जिसमें एक आरोपी हरीश साहू शामिल था, जो एक महिला के साथ प्रेम संबंध में था, जिसकी सगाई मृतक चेतन यादव के साथ तय हुई थी।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हरीश साहू ने सह-आरोपी जयपाल उर्फ ​​पालू कौशिक, विजय गंधर्व, सियाराम सैय्याम, विकास साहू और पवन निर्मलकर के साथ मिलकर सगाई को रोकने के लिए चेतन यादव की हत्या की साजिश रची। छह दोषी व्यक्तियों द्वारा फरवरी 2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी, जिसमें उन्हें भारतीय संहिता (आईपीसी) की धारा 364/34, 302/34, 120बी और 201 के तहत अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया था। आरोपियों में से एक विकास साहू को पुलिस अधिकारी का रूप धारण करने के लिए धारा 170 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के “पंचशील” सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे पांचों आरोपियों के अपराध को साबित करने वाली घटनाओं की एक सुसंगत और निर्णायक श्रृंखला स्थापित की थी। अन्य पांच आरोपियों की सजा को बरकरार रखते हुए,अदालत ने पवन निर्मलकर को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ सबूत अपर्याप्त थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि “संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता,” और चूंकि निर्मलकर को अपराध से जोड़ने वाली कोई भी सामग्री नहीं मिली, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दिया गया। अदालत ने हत्या के पीछे के मकसद पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताई। यह स्थापित किया गया कि आरोपी हरीश साहू ने केशर बाई के साथ अपने रोमांटिक संबंध के कारण अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रची थी, वह महिला जिसकी सगाई चेतन यादव से होने वाली थी। मृतक के भाई हीरालाल यादव की गवाही, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) के दौरान आरोपी की पहचान करने में महत्वपूर्ण थी।बचाव पक्ष के वकील द्वारा टीआईपी को चुनौती देने के प्रयासों के बावजूद, अदालत ने पहचान प्रक्रिया को वैध और उचित रूप से संचालित पाया।

kamlesh Sharma

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