सौम्या को कोल लेवी वसूली मामले में सुको से जमानत मिली
00 इसके बाद भी बाहर नहीं आएगी, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जुर्म दर्ज है
बिलासपुर । राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को कोल लेवी वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है ।इससे पहले आईएएस रानू साहू को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत फिर रेगुलर जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद भी ईओडब्ल्यू द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज अपराध में सौम्या जेल में ही रहेंगी।
कोल परिवहन मामले में पिट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन की जगह ऑफलाइन आवेदन कर कोल परिवहनकर्ताओ से वसूली की जाती थी। प्रतिटन 25 रुपए वसूले जाते थे, जो व्यापारी पैसे नहीं देता था उसे पिट पास जारी नहीं किए जाता था। इस पूरे मामले का किंगपीन सूर्यकांत तिवारी था, उसे यह असीमित शक्ति सौम्या चौरसिया से मिलती थी। चौरसिया के संरक्षण में कुल 540 करोड रुपए की वसूली की गई थी। इस मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया के अलावा आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, सुनील अग्रवाल, हेमंत जायसवाल एवं अन्य को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिसंबर 2022 से सौम्या चौरसिया जेल में है।
