क्लस्टर टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अंतर्गत सेवाकर्ता इकाई/ क्लस्टर टेक्नीशियन (संविदा) के पद हेतु नया विज्ञापन 8 जुलाई 2024 जारी कर दिया गया इसके विरुद्ध बालोद जिले के किशोर कुमार साहू व अन्य 8, तथा बेमेतरा जिले से लीलाधर साहू व अन्य 6, तथा राजनांदगांव जिले से मुकेश कुमार व अन्य 21 सेवाकर्ता इकाईयों द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में है आधार लिया गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सेवाकर्ता इकाई/क्लस्टर टेक्नीशियन संविदा के पद पर हुई है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत 586 सेवाकर्ता इकाइयां कार्यरत है जिनका अनुबंध 1 अप्रैल 2023 को निष्पादित किया गया था जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू होने पर सेवाकर्ता इकाइयों के अनुबंध में मई 2024 तक की वृद्धि किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था , जिसके तहत सेवाकर्ता इकाइयों के कार्य आदेश की अवधि में दो माह तथा मई 2024 तक वृद्धि करने का आदेश पारित किया गया । सेवकर्ताओं द्वारा माह जून 2024 तक कर्तव्य पर उपस्थित रहे, तथा यह भी आधार लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत के मुताबिक किसी भी संविदा कर्मचारी अथवा अस्थाई कर्मचारी को उन्हीं के समक्ष अन्य अस्थाई कर्मचारी लिए जाने से कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता केवल नियमित कर्मचारी नियुक्त होने पर ही हटाया जा सकता है। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई 2024 को जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की कोर्ट में हुई, न्यायालय ने उपरोक्त आधारों पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सेवाकर्ता इकाई/क्लस्टर टेक्नीशियन संविदा के पद पर जारी विज्ञापन के तहत होने वाले नियुक्ति पर रोक लगाते हुए उत्तर वादीगण को जारी कर जवाब तलब किया है।
