बिलासपुर । नाबालिग किशोरी से बलात्कार करने के आरोपी की क्रिमिनल अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है । अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट से पाक्सो एक्ट में मिली 20 साल की सजा बरकरार रहेगी ।
रामानुजगंज थाने में नाबालिग के पिता ने गत 29 अगस्त 2020 को यह शिकायत दर्ज कराई कि . उसकी 14 वर्षीय बेटी 27 अगस्त की रात 11 बजे से लापता है उसे ढूंढा गया , बाद में 28 तारीख को पता चला कि, उसे आरोपी लालबाबू और एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटर सायकल पर तातापानी से बलरामपुर जाते हुए देखा गया है , तब पीडिता के भाईयों ने पीछा किया , यह देखकर लालबाबू नाबालिग को वाहन से नीचे उतारकर अंबिकापुर की ओर भाग निकला । इसके बाद पीडिता ने घर आकर बताया कि, जंगल में आरोपी ने उससे अनाचार किया है। इस मामले में पाक्सो एक्ट की धारा 4 (2 ) और 376 (3 )के तहत जुर्म दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई । इससे बचने आरोपी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील की । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी ने सुनवाई के बाद कहा कि, अपीलकर्ता ने यौन उत्पीड़न किया है अभियोक्ता की उम्र 16 वर्ष से कम है। अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा है विद्वान ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है। अपील गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है । इसके साथ कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को यथावत रखा है।
